सहारनपुरः एनडीपीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश तैयब अहमद ने तीन साल पुराने मामले में पांच गांजा तस्करों को दस दस साल के कारावास तथा पांच लाख के अर्थदंड की सजा सनाई है। दिल्ली की सीबीआई टीम को जानकारी मिली थी कि गांजा तस्करों का एक गैंग उड़ीसा के बहरामपुर से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर सहारनपुर पहुंच रहा है। 14 मार्च 2017 को टीम ने रेलवे स्टेशन की घेराबंदी की और रेलवे के दो अधिकारियों की निगरानी में रात 9:45 पर जैसे ही सियालदा एक्सप्रेस पहुंची तो उसमें से तस्कर बैग लेकर निकले। मुखबिर ने इन्हें गैंग का सदस्य बताया। सीबीआई के जाल में 5 आरोपी धरे गए। इनमें से एक बीरू पुत्र रामजीलाल, दूसरा आजाद पुत्र हवा सिंह, तीसरा पुजारी पुत्र महिपाल, चौथा भगवानदास व पांचवा विक्रम पुत्रगण बरमल को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 150 किलोग्राम गांजा मिला। शिकायत इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह की ओर से दर्ज कराई गईतीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश तैयब अहमद ने इन पांचों को दोषी पाया और सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
पांच गांजा तस्करो को 10-10 साल कैद